Mukhya Mantri Udyam Kranti Yojana: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक खुशखबरी सरकार की ओर से आई है, जी हां यह खुशखबरी एंप्लॉयमेंट से जुड़ी हुई है। आपको बता दें मध्यप्रदेश में युवाओं को नई इंडस्ट्री लगाने या फिर किसी सर्विस सेक्टर से जुड़े व्यापार शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना लागू की है। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल पर 10 जनवरी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट की ऑनलाइन पोर्टल पर 10 जनवरी से आप पंजीकरण करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
अगर आप भी अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आर्थिक तंगी के वजह से आप यह नहीं कर पा रहे हैं तो यह एक सुनहरा मौका है, जब आपकी सहायता सरकार कर रही है। हम आपको बता दें इस योजना के तहत आपको 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा जिसमें सरकार की ओर से 3% ब्याज सब्सिडी भी दिया जाएगा।
10 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली इस पोर्टल पर आप अपना पंजीकरण करवाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें इस योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। इस योजना के माध्यम से आप अपना खुद का इंडस्ट्री या फिर कोई भी जन स्थापित कर सकते हैं इसके लिए आपको अधिकारी वेबसाइट Official Website पर जाना होगा, और पंजीकरण करना होगा।
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लोन के लिए क्या होंगे शर्तें
- इस योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए आपके सामने कुछ शर्तें भी सरकार ने रखी है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी आयु 17 साल से 40 साल के बीच होना आवश्यक है।
- इसके उजाला योजना में पंजीकरण के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी परिवार की सालाना इनकम 12 लाख से कम होनी चाहिए।
- आप किसी बैंक या वित्तीय संस्था के डिफॉल्टर ना हो
- इसके अलावा आप किसी और योजना के लाभ दायक ना हो
- अगर आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो उनकी पिछले 3 साल की आयकर का विवरण देना होगा
कब और कितना मिलेगा लोन
मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 1 से 50 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र में 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ वही उठा सकते हैं जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इस योजना का प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिए समान ही रहेगा।
इस योजना में गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्ष तक मेरोटरियम अवधि दी जाएगी। योजना का शुरुआत सूक्ष्म लघु और मध्यम (Micro, Small, And medium Enterprise) उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा। पहले से चल रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार, युवा उद्यमी, कृषक उद्यमी योजनाओं में 7 साल तक ब्याज अनुदान या फिर ऋण गारंटी शुल्क अनुदान का प्रावधान होने पर पहले से चलती योजनाओं के हितग्राहियों को इसका लाभ पूर्व प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होता रहेगा।
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